प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में तंबाकू पदार्थों (सिगरेट, बीड़ी, गुटका, खैनी) का सेवन करने वालों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी भी छात्र, शिक्षक और गैर शिक्षक के
पास तंबाकू पदार्थ मिला तो 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा सतीश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं।