नगरोटा बगवां के उपमंडल अधिकारी अंकुश शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट आदेश मिलने पर संबंधित तहसीलदार अतिक्रमण की निशानदेही करने को कहा गया है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दायरे वाली जमीन को पूरी तरह से खाली कराने के निर्देश हैं। इसी के चलते पहले निशानदेही की प्रक्रिया चलाई जा रही है।
नगरेटा बगवां तहसील के कार्यकारी तहसीलदार गृजेश चौहान ने बताया कि इस राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे 154 के 53 मील से 61 मील तक के क्षेत्र में 8 से 11 अक्तूबर तक की निशानदेही की जाएगी। राजस्व विभाग की ओर से तैयार अतिक्रमण की सूची लोक निर्माण विभाग को सौंपी जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर देगा।