इसमें स्पष्ट किया है कि पेंशन लाभ की जो प्रक्रिया विभागीय कर्मचारियों के लिए रहती आई है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया अब निगमों, बोर्डों और स्वायत्त संस्थानों के उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी जो विभागों से गए हैं।
विभागों से इन संस्थानों में जाने के बावजूद अगर उन्होंने पेंशन के रूप में एकमुश्त राशि ही निकाली है तो उनका पूरी पेंशन का लाभ भी विभागीय कर्मचारियों की तर्ज पर लागू होगा।
प्रदेश मेें पर्यटन विकास निगम समेत कई अन्य स्वायत्त संस्थानों में इस लाभ से वंचित कर्मचारी बड़े समय से इस मांग को उठा रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद उनकी इस बात को मानते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।