फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla News: वारंटी काल में फ्रिज मरम्मत के पैसे मांगने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 14 Jan 2023 06:53 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

कंपनी की ओर से फ्रिज पर 10 साल की वारंटी दी गई थी, लेकिन छह महीने में ही फ्रिज खराब हो गया। कंपनी ने फ्रिज ठीक करने के लिए शिकायतकर्ता से 5,500 रुपये मांगे।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला के अनुचित व्यापार व्यवहार पर उपभोक्ता आयोग शिमला ने 10 हजार की कॉस्ट लगाई है। शिकायतकर्ता के फ्रिज को मुफ्त में मरम्मत करने के आदेश दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग शिमला ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि  कॉस्ट की राशि स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला और पेनासोनिक कंपनी को 45 दिन में अदा करनी होगी। स्थानीय निवासी राम कृष्ण की शिकायत का निपटारा करते हुए आयोग ने यह निर्णय दिया।

विज्ञापन


शिकायत की गई थी कि उसने 29 अक्तूबर 2016 को स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला से पेनासोनिक कंपनी का फ्रिज खरीदा था। कंपनी की ओर से फ्रिज पर 10 साल की वारंटी भी दी गई, लेकिन छह महीने में ही फ्रिज खराब हो गया। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला और पेनासोनिक कंपनी को की। कंपनी ने फ्रिज ठीक करने के लिए 5,500 रुपये मांगे।

जबकि फ्रिज खरीदते समय शिकायतकर्ता को बताया गया था कि यदि 10 वर्ष के भीतर  फ्रिज खराब होता है तो इसकी मरम्मत मुफ्त में की जाएगी। कंपनी के इस अनुचित व्यापार व्यवहार पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला में शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर आयोग ने  स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला और पेनासोनिक कंपनी की कार्यशैली को अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए यह निर्णय सुनाया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें