हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिसूचित कर दिया है। इसमें संबंधित जिला उपायुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष(पदेन) होगा। जिला परिषद अध्यक्ष सह अध्यक्ष(पदेन) होगा। अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त दंडाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। जबकि संबंधित पुलिस अधीक्षक, वन संरक्षक (संबंध), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग अधीक्षण अभियंता, राज्य विद्युत बोर्ड अधीक्षण अभियंता को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य की राजधानी शिमला और प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों के लिए अधिकारियों-सदस्यों से मिलाकर बने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी किया है। इसमें आयुक्त नगर निगम अध्यक्ष (पदेन) होंगे। अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी को उपाध्यक्ष (पदेन), संबद्ध उप मंडल मजिस्ट्रेट/उपमंडल अधिकारी (सिविल), उप मंडल पुलिस अधिकारी/ पुलिस उप अधीक्षक, वन मंडल अधिकारी, दो पार्षद, व जिला अग्निशमन अधिकारी शामिल हैं।