दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप मामले में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। आगामी सुनवाई 14 अक्तूबर तय की है।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की खंडपीठ के समक्ष पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल ने बताया कि आयकर विभाग की जांच के दौरान इस तथ्य का भी खुलासा हुआ है कि वीरभद्र की दिल्ली में भी जमीन-जायदाद है।
अदालत ने पूछा कि विस्तृत जांच में वीरभद्र पर लगे आरोपों पर क्या पता चला है, जांच कहां तक पहुंची है। खंडपीठ ने सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों को चार सप्ताह में अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से पेश अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगे आरोपों की जांच हिमाचल प्रदेश में हो रही है और वहां अदालत में मामला विचाराधीन भी है, ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई नहीं की जा सकती।