हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉड्रिंग मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के समक्ष मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉंड्रिंग मामले में की जा रही जांच पर रोक लगाने व जांच रद्द करने की गुहार लगाई है। इसके अलावा उन्होंने ईडी द्वारा उन्हें 17 मार्च को पेश करने संबंधी आदेश पर भी छूट मांगी थी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच पर रोक क्यों लगाई जाए। उन्हें नहीं लगता कि अभी मामला जिस स्थिति में है उसमें रोक लगाना उचित होगा। इसकी इतनी अति-आवश्यकता क्या है। हमें व्यवहारिक होना चाहिए। इस मामले में ऐसा व्यापक आदेश नहीं हो सकता है।