शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी मुबारिक हुसैन हांसी को भगोड़ा घोषित कर दिया है। आरोपी ने हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से ऋण लिया था लेकिन निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं की। सुनवाई के दौरान सम्मन शाखा के कांस्टेबल ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने 16 नवंबर 2024 को आरोपी के घर पर उद्घोषणा की प्रतिलिपि चस्पां की। दूसरी प्रतिलिपि गुगरेन चौक पर सार्वजनिक रूप से चस्पां की गई। तीसरी प्रतिलिपि 18 नवंबर 2024 को अदालत के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई। इन तमाम औपचारिकताओं के बावजूद आरोपी 27 दिसंबर 2024 को निर्धारित तिथि पर अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने माना कि आरोपी जानबूझकर अदालत की प्रक्रिया से बच रहा है और फरार चल रहा है। इस आधार पर मुबारिक हुसैन हांसी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अदालत ने निर्देश दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी होते ही मामला अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। संवाद