शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में जिला कुल्लू निवासी जटवीर को भगोड़ा घोषित करार किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकांश कपिल ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जटवीर मामले में यह आदेश दिया है। दलील दी कि न्यायालय आदेश के अनुपालन में आरोपी जटवीर के घर पर उद्घोषणा प्रभावी की थी। 24 जून 2024 को इसकी एक प्रति आरोपी के पते पंचायत परगानू के नोटिस बोर्ड में चिपका दी थी। इस बीच गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया। अदालत ने पुलिस को भगोड़े को पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। संवाद