हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका के गुणवत्ता के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता के अनुसार सिंचाई मंत्री ने चुनाव के समय दिए शपथपत्र में कई जानकारियां छिपाईं हैं।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। मंत्री की ओर से याचिका की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया है। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और आईपीएच एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ उन्हीं के क्षेत्र के रमेश चंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग की है।
संपत्ति की गलत जानकारी देने की बात भी कही गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंत्री की पत्नी के हाउसवाइफ होते हुए उनके नाम पर 7.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कहां से आई। वर्ष 2012 चुनाव में उनके पास पैन कार्ड तक नहीं था।