विशेष न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20 के तहत एक कांस्टेबल सहित दो व्यक्तियों को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी कांस्टेबल नरेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह और राकेश कुमार पुत्र हरनाम सिंह दोनों निवासी कोलापुर तहसील रक्कड़ (कांगड़ा) को 10 वर्ष कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।