हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन कटवाल को एक साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएम कटवाल की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कटवाल के अलावा मामले से जुड़े तीन अन्य आरोपियों डा. विद्यानाथ, राकेश कुमार छाबड़ा और आनंद मोहन के खिलाफ एक-एक साल की कैद को बरकरार रखा गया है।
हिमाचल सरकार के नई दिल्ली में तैनात अतिरिक्त महाधिवक्ता सूर्य नारायण सिंह ने इसकी पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा को सही करार दिया है।