नाबालिग से दुराचार करने वाले को सात वर्ष की कैद और पांच हजार रूपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। चंबा में बुधवार को एलडी विशेष न्यायधीश पदम सिंह ने यह फैसला सुनाया। मामले में पीड़ित नाबालिग 23 मार्च 2015 को जब अपने छोटे भाई के साथ गांव के साथ लगते आटा चक्की में गेहूं पिसवाने गई थी।
तो वहां पर देश राज पुत्र धियाना गांव कथला पंचायत झज्जाकोठी तहसील चुराह पहले से मौजूद था। देश राज ने उसके भाई को अपनी बातों में फंसा कर मिठाई लाने के लिए भेज दिया। जिसके बाद देश राज ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुराचार किया और मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने आपवीती परिजनों को सुनाई।
उसके परिजनों ने यह मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया। मामले की पैरवी के दौरान सभी सुबूत आरोपी के खिलाफ पाए गए। लिहाजा देश राज को दुराचार का दोषी मान कर अदालत ने देश राज को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी एसएस पठानिया ने की।