पांचवीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में शिक्षक सुरेंद्र सिंह को तीन साल की सजा सुनाई गई है। विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त को छह हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
जुर्माना न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त की कैद की सजा बढ़ जाएगी। यह फैसला सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश ए सी डोगरा की अदालत ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी अश्वनी धीमान ने की। आखिरकार एक साल बाद छात्रा का न्याय मिला और आरोपी टीचर को जेल भेज दिया गया।