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छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को जेल

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पांचवीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में शिक्षक सुरेंद्र सिंह को तीन साल की सजा सुनाई गई है। विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त को छह हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
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जुर्माना न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त की कैद की सजा बढ़ जाएगी। यह फैसला सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश ए सी डोगरा की अदालत ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी अश्वनी धीमान ने की। आखिरकार एक साल बाद छात्रा का न्याय मिला और आरोपी टीचर को जेल भेज दिया गया।
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कमरे में बुलाकर करता था छेड़खानी

20 अप्रैल 2013 को दुरान स्कूल में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को पीटीए शिक्षक सुरेंद्र सिंह ने बुलाया। छात्रा से कहा कि वह कमरे से रजिस्टर लेकर आए।

रजिस्टर लाने के बाद जब वह वापस रखने गई तो अभियुक्त सुरेंद्र सिंह भी कमरे में चला गया। उसने जबरन छात्रा को अपनी गोद में बैठाया और अश्लील हरकतें करने लगा। इसके बाद उसने छात्रा को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने अपनी मां को इस बारे में बताया तो वह दोनों को जान से मार देगा।

लड़की ने घर आकर मां को सारी बात बताई। इस पर परिजनों की ओर से अगले दिन सरस्वती नगर चौकी में शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर थाना जुब्बल में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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