हिमाचल के रामपुर में एक महिला ने अपनी ही बेटी को बोझ समझकर मौत के घाट उतार दिया था। अब अदालत ने इस कलयुगी मां को इस आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने कुमारसैन तहसील के जरोल गांव की उनपा पत्नी नवजीत को धारा 302, 309 के तहत दोषी पाया है।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने उनपा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रूपए का जुर्माना दने का फरमान जारी किया है।