नाबालिग से दुराचार करने के मामले में आरोपी को अदालत ने दस साल का कठोर कारावास और 11,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने पीड़िता के पक्ष में पीड़िता हर्जाना स्कीम के तहत 25,000 रुपये और आरोपी के जुर्माने की आधी राशि बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं। मामला हिमाचल के मंडी जिले का है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने सरकाघाट तहसील के दलोरी (नबाही) निवासी संतोष कुमार के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फरोम सेक्सुअल ओफेंस (पोकसो) अधिनियम की धारा 4, 9 (एल) व भादंस की धारा 376 व 506 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: दस और एक साल की कठोर कारावास और दस हजार व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने की सूरत में क्रमश: एक साल और दो माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।