पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। इसमें दुराचार की पुष्टि हुई। गगरेट के तत्कालीन थाना प्रभारी गौरव भारद्वाज ने मामले की जांच की। अभियोजन की तरफ से कोर्ट में 21 गवाह पेश किए गए।
अशोक कुमार धीमान ने बताया कि स्पेशल कोर्ट के जज डीआर ठाकुर ने धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए धारा 452 के तहत 5 साल कठोर कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को एक साल साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 357 के तहत डीएम को आदेश जारी करते हुए पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने के को कहा है।