जुर्माना राशि न देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पत्नी, बेटी और बेटे को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारने वाले नेपाली को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार जुर्माना भी लगाया गया है।
सेशन जज (फोरेस्ट) शिमला राजेंद्र कुमार शर्मा ने जय बहादुर को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि न देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार जय बहादुर ने शिमला जिले के जुब्बल में 14 जुलाई 2014 को अपनी 38 वर्षीय पत्नी कृष्णा, पांच साल की बेटी अंजू और दो माह के बेटे काका को ढारे में कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था।
इसके बाद आरोपी फरार हो गया था मगर बाद में पुलिस ने इसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए गए और बेहद कम समय में पुलिस इसे सजा दिलवाने में कामयाब रही।