कंडक्टर भर्ती को लेकर सदर थाना में दर्ज मामले में आरोपी अधिकारी की अंतरिम जमानत पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायधीश) राजीव भारद्वाज की अदालत में सुनवाई हुई।
इसमें अदालत ने अधिकारी की अंतरिम जमानत की अवधि को एक जून तक बढ़ा दिया है। अदालत ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को इस मामले की फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में रखने को कहा है।
20 मई को अदालत में अंतिरिम जमानत पर हुई सुनवाई में अदालत ने अर्जी मंजूर कर आरोपी बनाए अधिकारी को सशर्त 29 मई तक अंतरिम जमानत दी थी। अब इसे अदालत ने एक जून तक बढ़ाया है।
उपरोक्त मामले में धोखधड़ी की धारा 420 व षड़यत्र रचने के लिए आईपीसी धारा 120 व अन्य धाराओं के तहत मामला सदर थाना में 14 मार्च को दर्ज किया गया था।