जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह की अदालत ने शनिवार को स्टेशनरी की दुकान में अंग्रेजी दवाइयां बिना लाइसेंस रखने और बेचने पर दोषी को चार साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।
रमेश चंद गांव हौड़ तहसील नादौन जिला हमीरपुर को स्टेशनरी की दुकान में बिना लाइसेंस अंग्रेजी दवाइयां रखने और बेचने का दोषी पाया गया है। जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने कहा कि एक जनवरी 2013 को ड्रग इंस्पेक्टर लवली ठाकुर ने गवाहों के सामने रमेश चंद की दुकान भड़ोली में औचक निरीक्षण किया तो दुकान के अंदर 61 किस्म
की अंग्रेजी दवाइयां बेचने के लिए पाई गईं। दोषी इनका कोई भी लाइसेंस और बिल नहीं दिखा सका। ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाइयों को कब्जे में लेकर केस दर्ज किया था। शनिवार को दोषी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है।