इस आधार पर अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए थे। उधर, डीएसपी जीपी सिंह ने पूर्व विधायक नीरज भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए, 499, 500, 505, 502(2), 153 ए, 504 व इनफॉर्मेशन टेकभनालॉजी की धारा 66 ए (2000) के तहत मामला दर्जा करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को सभी सबूत साथ लेकर बुलाया गया है और उक्त पूर्व विधायक के खिलाफ भी जांच तेज कर गिरफ्तार करने के प्रयास भी तेज किए गए हैं।