पुलिस के मुताबिक पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354डी और 509 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज करने पुष्टि कर ली है। शिकायत में कहा है कि पूर्व विधायक ने भाजपा की नेत्रियों पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की है।
एसपी ओमापति जमवाल ने कहा कि भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सोशल मीडिया पर महिला नेत्री पर अभद्र टिप्पणी करने की शिकायत लेकर उनके पास आया था। इनकी शिकायत के आधार पर थाना ढली में मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है।