चंबा में लॉकडाउन व कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। प्रशासन को बिना बताए बाहरी राज्यों से चंबा में दाखिल होने वालों के साथ लॉकडाउन में गृह निर्माण करने वालों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 34 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग संशोधन अधिनियम की धारा 6 के तहत अलग-अलग मुकद्दमे दर्ज किए हैं।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि चंबा जिला में प्रशासन की अनुमति के बिना चोरी छुपे दाखिल होने पर घांघणी गांव के अरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। वह कुछ दिन पहले प्रशासन को बताए बिना चोरी छुपे अपने घर पहुंच गया। वहीं, छह लोग बिना अनुमति गृह निर्माण कार्य में लगे हुए थे। इन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। इसके चलते इनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया।
लुधियाना से सरसों तेल की सप्लाई लेकर आ रहे ट्रक में 14 अप्रैल को एक व्यक्ति चंबा पहुंच गया, जिसकी पहचान पवन कुमार पुत्र कृष्ण चंद निवासी समाह डाकघर ओहरा के रूप में हुई है। पुलिस चेक पोस्ट में जब ट्रक को जांच के लिए रोका गया तो उपरोक्त व्यक्ति को ट्रक का क्लीनर बताया गया। जबकि पुलिस को बाद में पता चला कि उपरोक्त व्यक्ति लुधियाना से चोरी छिपे चंबा पहुंचा है। पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा है।