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Shimla News: पोक्सो केस में फंसाने की धमकी देकर दो लाख वसूलने का आरोप, तीन पर केस

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अदालत के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांच, याचिकाकर्ता ने संपत्ति विवाद को बताया कारण
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आरोप-वर्ष 2024 में निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद, 2025 में पोक्सो के तहत दर्ज हुआ था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। संपत्ति विवाद के बीच बेटे के खिलाफ पोक्सो का मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर कथित तौर पर दो लाख रुपये वसूलने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई जेएमएफसी-5 शिमला की अदालत के आदेश पर की है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 308 और 351 के तहत जांच शुरू कर दी है।
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मामला शिमला शहर के एक थाने से जुड़ा है, लेकिन पोक्सो की धाराओं में पहला केस होने के कारण दोनों ही पक्षों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने अदालत में धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि आरोपियों के साथ उनका लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। शिकायत के मुताबिक वर्ष 2024 में निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद अप्रैल 2025 में उनके परिवार के एक सदस्य के खिलाफ महिला पुलिस थाना बीसीएस में पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पोक्सो मामले का दबाव बनाकर उनसे कथित तौर पर दो लाख रुपये नकद लिए गए। इसके साथ ही अन्य मांगें पूरी करने के लिए दबाव बनाया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि परिवार को आगे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस संबंध में मई 2026 में सदर थाना पुलिस को शिकायत और वीडियो उपलब्ध करवाए थे। इसके बाद एसएसपी शिमला को भी शिकायत दी गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस थाना सदर में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें दो महिलाएं हैं। पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है। एएसपी शिमला गौरवजीत सिंह ने बताया कि अदालत के आदेशों पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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