यह पहली बार होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने के लिए समय सीमा तय की है। इसके बाद पटाखे चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए स्थानीय एसएचओ की जिम्मेदारी होेगी। ऐसे में पुलिस ने पहले से ही कमर कस ली है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। मुख्यालय की ओर से कानून - व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि जरूरत होने पर ही एसपी के स्तर से छुट्टी दी जाए।