हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के रद्द हो चुके दुष्कर्म मामले में अब जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन ने 22 अप्रैल को ऑफिस रिपोर्ट मांगी है। इसमें कोर्ट कार्यालय को सभी कागजात की जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट देनी होगी। अगर सभी कागज सही पाए गए तो उसके बाद कोर्ट से स्टेट के लिए समन जारी होंगे। इससे पहले मंगलवार को शिकायतकर्ता महिला ने कसौली न्यायालय के आदेशों के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन में याचिका दायर की थी। मंगलवार दोपहर बाद शिकायतकर्ता के वकील सोलन न्यायालय में पहुंचे थे और यहां पर याचिका दायर की। इसमें उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि कसौली न्यायालय में जो उनके केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार की है, उस पर दोबारा से विचार किया जाए। जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने इसमें अब 22 अप्रैल तक ऑफिस रिपोर्ट मांग ली है।