फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla News: पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए कोर्ट ने दिया आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
शिमला। जिला अदालत में पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन से संबंधित याचिका पर निर्णय सुनाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि योगेश सूद को पहले ही पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनुमति (एनओसी) 20 मई 2025 को जारी की जा चुकी है। इस कारण वर्तमान आवेदन को खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति पर्याप्त है और पासपोर्ट प्राधिकरण की ओर से इसे अस्वीकार करना उचित नहीं है। यह भी उल्लेख किया कि सजा के मामले में ही पासपोर्ट जारी करने से इन्कार किया जा सकता है और योगेश सूद 2 जनवरी 2018 को ठियोग थाना में दर्ज एफआईआर में सिर्फ आरोपी है। अदालत ने निर्देश दिया कि योगेश सूद पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए सीधे पासपोर्ट कार्यालय से संपर्क करें और वर्तमान याचिका में और कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें