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Shimla News: शेयर में निवेश के नाम पर 3.50 लाख की ठगी, कोर्ट ने सिपाही को दिलाई राहत

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साल 2012 में बेयर बुल शेयर ट्रेडर्स में निवेश का झांसा देकर ली थी रकम, अब 6 प्रतिशत ब्याज सहित पूरी राशि लौटाने का आदेश
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अदालत ने सिपाही मोहन को कंपनी प्रतिनिधि राजेंद्र शर्मा से 3.50 लाख वसूली का हकदार माना
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शेयर बाजार में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर 3.50 लाख रुपये हड़पने के मामले में अदालत ने नालागढ़ निवासी सिपाही मोहन लाल के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने प्रतिवादी राजेंद्र शर्मा को आदेश दिया है कि वह यह पूरी राशि 27 अगस्त 2012 से अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए।
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यह मामला वर्ष 2012 का है। चौपाल निवासी प्रतिवादी राजेंद्र शर्मा ने खुद को जालंधर स्थित स्टॉक/शेयर ट्रेडिंग कंपनी (बेयर बुल शेयर ट्रेडर्स एंड एडवाइजर्स लिमिटेड) का प्रतिनिधि बताकर मोहन लाल को शेयर में निवेश में बड़ा लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया था। इसी विश्वास में मोहन लाल ने उसे तीन किश्तों में 3.50 लाख रुपये दे दिए। लेकिन न तो निवेश में कोई लाभ मिला और न ही रकम वापस की गई। बाद में प्रतिवादी ने रकम लौटाने के लिए दो चेक जारी किए। इन्हें भुनाने के लिए बैंक में पेश किया गया, लेकिन दोनों ही चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गए। इस पर वादी ने एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई की। नोटिस भेजे जाने के बावजूद प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके चलते कोर्ट ने उसे एक्स-पार्टी कर दिया। अदालत ने वादी के पेश बैंक स्टेटमेंट, कानूनी नोटिस, चेक और रिटर्न मेमो को विश्वसनीय माना। वही वादी की 12 प्रतिशत ब्याज की मांग को अदालत ने अत्यधिक मानकर अस्वीकार करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को उचित माना। करीब तेरह साल पुराने इस मामले में आए फैसले से सिपाही मोहन लाल को बड़ी राहत मिली है। वहीं, प्रतिवादी पर पूरी राशि लौटाने की कानूनी जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
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