फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

HP High Court: प्रधानाचार्य के लिए जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने वालों को सशर्त जमानत

Mon, 27 Feb 2023 07:26 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल प्रधानाचार्य के लिए जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने वालों को सशर्त नियमित जमानत दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अंतरिम जमानत को नियमित किया है। 
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल प्रधानाचार्य के लिए जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने वालों को सशर्त नियमित जमानत दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अंतरिम जमानत को नियमित किया है। अदालत ने शर्त लगाई है कि आरोपी पुलिस जांच में शामिल होंगे। अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्ष्य या गवाहों को बहलाने की कोशिश नहीं करेंगे।

विज्ञापन


अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अदालत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत याचिका को रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। सिरमौर जिले के निजी स्कूल के अभिभावकों पर प्रधानाचार्य के खिलाफ जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने पाया कि मामले की जांच में पुलिस को आरोपियों का हिरासत में लिए जाने की जरूरत नहीं है। अदालत को बताया गया कि सभी आरोपी पुलिस जांच में शामिल हो रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें