गावर कंपनी को जल्द भुगतान करने के लिए कहा, फोरलेन की कटिंग के कारण ढह गया था भवन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। फोरलेन निर्माण के कारण हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए एनएचएआई ने भी गावर कंपनी को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में आकलन रिपोर्ट के आधार पर ही प्रभावितों को मुआवजा जल्द जारी करने के लिए कहा गया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जांच रिपोर्ट आने के बाद 5,61, 92,048 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। इसमें प्रशासन ने संबंधित कंपनी को तत्परता से मुआवजे की राशि यथाशीघ्र जारी करने के साथ ही कार्रवाई की पुष्टि करते हुए उपायुक्त कार्यालय को सूचित करने के लिए भी कहा था। बैठक के बाद प्रशासन के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी संबंधित कंपनी को मुआवजा राशि जारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। भट्ठाकुफर में फोरलेन की कटिंग के कारण श्रेया, शौर्य और रंजना का बहुमंजिला मकान ढह गया था। इस वजह से परिवार बेघर हो गया था। इसके साथ ही आसपास के कई भवनों को खाली करना पड़ा था। वर्तमान में परिवार किराये के मकान में रहने को मजबूर हैं। भवन को हुए नुकसान का कुल मूल्यांकन 2,80,96024 रुपये आंका गया है। इसमें भूमि की कीमत 57,40,100 रुपये और संरचना का मूल्य 1, 65,17,336 रुपये आंका गया है। साथ ही घर के सामान समेत अन्य वस्तुओं की लागत 58,38,588 रुपये आंकी गई है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद कुमार दहिया ने बताया कि गावर कंपनी को मुआवजा राशि जल्द जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद के लिए प्राधिकरण तैयार है।