प्रदेश हाईकोर्ट ने घुमारवीं की सीर खड्ड के कचरे की अवैध डंपिंग पर संज्ञान लिया है। अदालत ने नगर पंचायत घुमारवी को इसे हटाने के आदेश दिए हैं और फोटो सहित रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की है। स्थानीय निवासी विक्रम सिंह ने जनहित में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर पंचायत घुमारवी वर्ष 2021 से सीर खड्ड के किनारे कचरे की अवैध डंपिंग कर रही है।
याचिकाकर्ता और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत डीसी बिलासपुर, राज्य सरकार और नगर पंचायत को की थी। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अदालत को बताया गया कि नगर पंचायत ठोस कचरा नियंत्रण 2016 के नियमों का उल्लंघन कर रही है। इन नियमों के अनुसार किसी भी जल स्रोत के आस पास कचने की डंपिंग नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद नगर पंचायत ने कचरा हटाना शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ता ने नगर पंचायत घुमारवी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।