मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निजी आवास हाली लाज से जब्त सामान और दस्तावेजों को दिल्ली ले जाने की सीबीआई की याचिका को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणजीत सिंह की अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में स्पेशल कोर्ट ही संज्ञान और निर्देश जारी कर सकता है।
इसलिए अधिकार न होने की वजह से अर्जी को खारिज किया जाता है। अब सीबीआई की ओर से मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।