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सीएम वीरभद्र मामले में सीबीआई को कोर्ट से झटका

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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निजी आवास हाली लाज से जब्त सामान और दस्तावेजों को दिल्ली ले जाने की सीबीआई की याचिका को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने खारिज कर दिया है।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणजीत सिंह की अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में स्पेशल कोर्ट ही संज्ञान और निर्देश जारी कर सकता है।

इसलिए अधिकार न होने की वजह से अर्जी को खारिज किया जाता है। अब सीबीआई की ओर से मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
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स्पेशल कोर्ट में सीबीआई नए सिरे से डालेगी अर्जी

सीबीआई की ओर से सोमवार सुबह 11 बजे अदालत में याचिका डाली गई। यह याचिका सीबीआई की ओर से उनके न्यायवादी टी पी नेगी द्वारा दी गई। इस दौरान सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। याचिका में बताया गया कि मुख्यमंत्री के घर पर जब्त सामान और दस्तावेजों को दिल्ली ले जाना है।

इसके लिए अदालत की स्वीकृति चाहिए। याचिका में बताया गया कि ये सामान और दस्तावेज प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत कब्जे में लिए गए हैं। लेकिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने याचिका को खारिज कर दिया।
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