हिमाचल सरकार ने 1850 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त वरिष्ठ प्रवक्ताओं को पहली बार उप प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति देने की अधिसूचना जारी कर दी है। वरिष्ठ प्रवक्ताओं के पदनाम में बढ़ोतरी करने के साथ ही सरकार ने पूर्व की तरह इन्हें स्कूलों में पढ़ाने की शर्त बरकरार रखी है।
उप प्रधानाचार्य बनने वालों को इस पद के लिए कोई भी वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। प्रिंसिपल बनने के लिए निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियम भी उप प्रधानाचार्यों को पूरे करने होंगे।
प्रदेश सरकार ने बीते लंबे से शिक्षक संगठनों द्वारा स्कूलों में उप प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने की मांग को सितंबर माह में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी थी। बुधवार को प्रधान सचिव शिक्षा केके पंत ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठ प्रवक्ता के स्कूलों में नियुक्त होने पर पहले से नियुक्त उप प्रधानाचार्य को अपना पद छोड़ना होगा। प्रधानाचार्य बनने के लिए इस पद पर हुई नियुक्ति के सेवाकाल का नहीं गिना जाएगा।