टेट मेरिट प्रशिक्षुओं अमित शर्मा, शिव राज, अमित ठाकुर, मुकेश प्रसाद, टिर्थी प्रसाद, तीर्थ राज, विद्यासागर, पवन, संजू राणा, संतोष का कहना है कि 2012 में टेट मेरिट आधार पर बने नियमों के आधार पर ये प्रक्रिया पूरी कर ली की गई है।
विभाग ने 22 सितंबर 2017 को भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए नए नियम बनाए हैं। पुराने भर्ती नियम 30 अगस्त 2017 को निरस्त किए हैं। उन्हें राजपत्र में 29 सितंबर 2017 को शामिल किया गया है।
उन नए नियमों के क्लाउस 1 (2) में भी लिखा है कि यह नए राजपत्र में शामिल हो जाने के बाद से प्रवृत होंगे। फिर इस पुरानी भर्ती पर नए नियमों को लागू करने के लिए केस करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है।
सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में स्पष्ट कर चुका है कि भर्ती के बीच में नए भर्ती नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं। प्रशिक्षुओं ने सरकार को चेताया है कि यदि टेट मेरिट आधार पर हुई काउंसिलिंग प्रक्रिया को रद्द कर नया विज्ञापन जारी किया गया तो सभी प्रशिक्षु न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विवश होंगे।