हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है। अभी तक भर्ती की ये आयु सीमा 22 से 30 साल थी, मगर अब इसे बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है।
यानी 35 साल की आयु तक सामान्य श्रेणी उम्मीदवार इस परीक्षा में हिस्सा ले पाएंगे। आरक्षित वर्गों के लिए पहले अधिकतम आयु सीमा 33 साल थी। ये अब 38 साल होगी। इसके अलावा अब साल में दो बार 15 जून और 15 दिसंबर को इस भर्ती को विज्ञापित किया जाएगा।
यानी साल में दो बार भर्ती होगी। इसके अलावा सिविल जज जूनियर डिविजन नाम को बदलकर अब सब जज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद ही ये नई व्यवस्था की गई है। आयोग के उपसचिव टीएस चौहान ने नई व्यवस्था की पुष्टि की है।