शिमला। राजधानी के मिडल बाजार स्थित दो आभूषण विक्रेताओं के बीच लेनदेन और चेक बाउंस से जुड़े मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनु प्रिंजा की अदालत ने आरोपी कारोबारी वासु देव को दोषी करार दिया है। अदालत अब 27 अगस्त को सजा पर सुनवाई करेगी। हरिओम ज्वेलर्स के प्रोपराइटर एवं शिकायतकर्ता हरिओम वर्मा के अनुसार, न्यू गणेश ज्वेलर्स के प्रोपराइटर आरोपी वासु देव उनके परिचित थे। 8 दिसंबर 2017 को आरोपी ने उनकी दुकान से 3,16,550 रुपये मूल्य के सोने के आभूषण उधार में खरीदे थे। उधारी के आंशिक भुगतान के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को दो लाख का चेक जारी किया था जो बाउंस हो गया था। संवाद