करुणामूलक नौकरियों के मामले में निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को हिमाचल सरकार ने बड़ी राहत दी है। इन नौकरियों के लिए पांच फीसदी कोटे की शर्त केवल सरकारी विभागों के लिए लागू होगी।
हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त महकमे ने कहा है कि ऐसी भर्तियों पर निगम, बोर्ड एवं ऐसी संस्थाएं रिक्तियों और अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपने स्तर पर फैसला करें।
हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तरुण कपूर ने बताया कि पुष्टि की है। राज्य में सरकारी सेवाओं के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों में हजारों आवेदक करुणामूलक नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं।
अब तक हिमाचल में करुणामूलक नौकरियों के मामले में निगमों-बोर्डों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। कई निगमों-बोर्डों में पांच फीसदी कोटे की शर्त लागू करके ही ऐसी नौकरियां दी जा रही थीं, तो कई में बगैर कोटा शर्त के एक साथ अनेक नौकरियां दी जा रही थीं।