शिमला। बालूगंज क्षेत्र में हेरोइन (चिट्टा) तस्करी से जुड़े मामले में नामजद आरोपी रवि अहिरवार को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश-I प्रवीण गर्ग की अदालत ने 6.70 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े आरोपी को जमानत दे दी है। मामला 23 फरवरी 2026 का है जब बालूगंज में एक गाड़ी से मुख्य आरोपी अविनाश चौहान के पास से 6.70 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। जांच में सामने आए ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन और सीडीआर के आधार पर पुलिस ने 5 जून 2026 को आरोपी रवि अहिरवार निवासी फरीदाबाद, हरियाणा को गिरफ्तार किया था। अदालत ने माना कि बरामद मात्रा कमर्शियल नहीं है और नशीला पदार्थ सीधे तौर पर रवि से बरामद नहीं हुआ था। इसके अलावा जिस मुख्य आरोपी से रिकवरी हुई थी, उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। समानता के अधिकार और मामले में चालान पेश हो जाने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ आरोपी को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। संवाद