शिमला। जिला अदालत ने हमला करने, धमकाने और जातिसूचक गालियां देने के आरोप में गिरफ्तार अनिल शर्मा को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने 27 अक्तूबर को दी गई अंतरिम जमानत को बरकरार रखते हुए कहा कि अब पुलिस को आरोपी की हिरासत की आवश्यकता नहीं है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। यह मामला 21 अक्तूबर 2025 को ठियोग थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता विद्यासागर ने आरोप लगाया था कि अनिल शर्मा अपने एक साथी के साथ घर में घुस आया और बेसबॉल बैट, थप्पड़ व मुक्कों से हमला किया तथा जातिसूचक जातिसूचक गालियां व धमकी दी। शिकायतकर्ता और पुलिस ने जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने पाया कि गवाहों को प्रभावित करने की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिया कि आरोपी न गवाहों से संपर्क करेगा, न साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा। संवाद