हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े मनी लॉंड्रिंग मामले में आरोपी एलआईसी एजेंट आनंद सिंह चौहान की जमानत याचिका सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में चौहान की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चौहान को चंडीगढ़ से आठ जुलाई को गिरफ्तार किया था।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच में सामने आए तथ्यों से साफ है आनंद चौहान मनी लॉंड्रिंग के मामले में सक्रिय रूप से शामिल था। मनी लॉंड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के कठोर प्रावधानों के मद्देनजर ऐसे हालात में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चौहान के खिलाफ काफी साक्ष्य हैं और अगर उसे जमानत मिलती है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।
जिन लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है वह ऊंचे पदों पर हैं। इसलिए उसे जमानत देने से केस की जांच प्रभावित होगी। जमानत याचिका पर बहस करते हुए चौहान के अधिवक्ता रीबैका जौन ने कहा कि यह पैसा चौहान का नहीं था और न हीं उसे कोई लाभ मिलने वाला था।