शिमला। संजौली थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए आरोपी की नियमित जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश-I, शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। पुलिस थाना संजौली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 9 जून 2026 को विशेष सेल शिमला की टीम संजौली, ढली और मशोबरा क्षेत्र में गश्त पर थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी चेतन खेओरा और साहिल टेगटा गाड़ी में सवार होकर चिट्टा (हेरोइन) बेचने जा रहे हैं। पुलिस ने जब गाड़ी को रोकने को कहा तो आरोपी ने भागने की कोशिश में गाड़ी को रेलिंग से टकरा दिया। पुलिस ने मौके से चेतन खेओरा को दबोच लिया जबकि सह आरोपी साहिल टेगटा मौके से फरार होने में कामयाब रहा। तलाशी के दौरान गाड़ी के ड्राइवर सीट के नीचे से 8.430 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई। घटना के समय पुलिस को देखकर आरोपियों द्वारा भागने की कोशिश करने और सह आरोपी के अब तक न पकड़े जाने के कारण अदालत ने यह संभावना जताई कि आरोपी सुनवाई के दौरान फरार हो सकता है। इन तमाम परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने आरोपी को जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। संवाद