शिमला। अदालत ने एनडीपीएस के मामले में पंजाब के गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरू और सुनील कुमार उर्फ सन्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार किया है। आरोपी न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद हैं। दरअसल, 19 सितंबर 2025 को ढली थाना की एक टीम ने पंजाब नंबर के वाहन से 29.840 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। उधर, अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपियों को जमानत पर रिहा करना न्याय के हित में नहीं होगा। संवाद