शिमला। विशेष न्यायाधीश-दो शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने 70 ग्राम अफीम के साथ पकड़े आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में बरामद अफीम की मात्रा 70.450 ग्राम इंटरमीडिएट श्रेणी में आती है जिस कारण एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें इस पर लागू नहीं होती हैं। 10 जून 2026 को थाना ठियोग के तहत पुलिस टीम ने राहीघाट स्थित आरोपी सोहन लाल उर्फ हैप्पी की दुकान से 70.450 ग्राम अफीम बरामद की थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया था कि वह अफीम का आदी है। संवाद