हिमाचल सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए सरकार की एसएलपी का खारिज करते हुए एरियर जारी करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
कोर्ट से इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। इसी कड़ी में अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट लाईब्रेरियन को एरियर जारी करने के आदेश दिए हैं। असिस्टेंट लाइब्र्रेरियन के पद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी एरियर मिलेगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियनों की निदेशालय ने पे फिक्सेशन भी नए सिरे से कर दी है।