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Shimla News: पटाखा कारोबार पर प्रशासन की नजर, जांच नाके लगेंगे

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पटाखों के अवैध भंडारण के लिए बनेंगी संयुक्त टीमें
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उपायुक्त अनुपम कश्यप जारी किए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। त्योहारों के सीजन में पटाखों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पटाखों के अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए तहसील तथा उपतहसील स्तर पर संयुक्त निरीक्षण समितियों का गठन किया जाएगा।
जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निरीक्षण समितियों की अध्यक्षता संबंधित तहसीलदार करेंगे। इनमें नायब तहसीलदार, पुलिस, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, नगर निकायों और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संबंधित उपमंडल अधिकारी इन समितियों के कार्यों की निगरानी और समन्वय करेंगे।
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पटाखों की अवैध खेप को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक शिमला के निर्देश पर प्रमुख प्रवेश मार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों और अंतरजिला मार्गों पर विशेष जांच नाके लगाए जाएंगे। इसके अलावा, मोबाइल निरीक्षण दल भी तैनात किए जाएंगे। इस दौरान पटाखे ले जाने वाले वाहनों के विस्फोटक लाइसेंस, परिवहन परमिट, जीएसटी बिल, ई-वे बिल और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। प्रशासन की टीमें पटाखों की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण कर लाइसेंस की वैधता की जांच भी करेंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पटाखों का भंडारण केवल स्वीकृत और लाइसेंस प्राप्त परिसरों में ही हो। बिना अनुमति सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लगाने और मोबाइल बिक्री केंद्रों के संचालन पर रोक रहेगी।
रात के समय पटाखों की थोक आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, विस्फोटक नियमों, जीएसटी कानूनों, पर्यावरण संरक्षण कानूनों और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी अवैध पटाखों का स्टॉक जब्त करने, परिसर सील करने और लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई कर सकेंगे।
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हर सोमवार देनी होगी रिपोर्ट
संयुक्त समितियों को निरीक्षण शुरू होने के तीन दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट संबंधित उपमंडल अधिकारी को सौंपनी होगी। इसके बाद त्योहारों के दौरान प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें नियमों के उल्लंघन, जब्ती, अभियोजन और निवारक कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। एसडीएम इन रिपोर्टों को संकलित कर उपायुक्त कार्यालय को भेजेंगे। जिला प्रशासन के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह आदेश त्योहारों का सीजन समाप्त होने या आगामी आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेंगे।
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