डीसी ने दिए संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
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निरीक्षण में खुला मिला संजौली में कोचिंग संस्थान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के संजौली में चल रहे एक निजी कोचिंग सेंटर के खिलाफ डीसी अनुपम कश्यप ने एफआईआर दर्ज करने के एसपी को निर्देश दिए हैं। जिला में आपदा प्रबंधन 2005 के तहत सभी शिक्षण और कोचिंग संस्थान सात सितंबर तक बंद रखने के निर्देश जारी किए थे। सेंटर ने इन आदेशों की अवहेलना कर कक्षाएं जारी रखीं जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि इस कोचिंग सेंटर में छुट्टी के बावजूद कक्षाएं ली जा रही हैं। उपायुक्त के निर्देश पर एडीएम लॉ एंड ऑडर पंकज शर्मा और तहसीलदार अपूर्व शर्मा शनिवार सुबह 10:10 बजे मौके पर पहुंचे। इस समय कोचिंग सेंटर पर कक्षाएं चल रही थीं। निरीक्षण के दौरान बच्चों के मोबाइल पर संस्थान की ओर से कक्षाएं लगाए जाने को लेकर भेजे संदेश भी देखे। इस बारे में मौके पर मौजूद संस्थान के अधिकारियों से पूछा तो जवाब मिला कि कक्षाएं लगा रहे छात्र संस्थान के परिसर और हाॅस्टल में रहते हैं। वहीं जब छात्रों से पूछा तो बहुत से छात्र ऐसे मिले जो परिसर या हास्टल में रहते ही नहीं थे। इसके बाद टीम ने संस्थान के संचालन को लेकर अंतरिम रिपोर्ट उपायुक्त अनुपम कश्यप को सौंपी। रिपोर्ट में मौके पर की गई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य सबूत भी शामिल किए हैं। उपायुक्त ने अब पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। टीम ने संजौली में एक अन्य कोचिंग सेंटर का निरीक्षण भी किया जो बंद मिला है।
नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई : उपायुक्त
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चलाए जाने को लेकर सूचना मिली थी। इसके बाद एडीएम की अगुवाई में मौके पर टीम भेजी तो कक्षाएं चल रही थीं। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम की अवहेलना है। इसी के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। गौरतलब है कि अधिनियम की अवहेलना और प्रशासन के आदेशों को न मानने पर दोषसिद्धि के बाद दो साल कारावास से लेकर जुर्माने तक की सजा सुनाई जा सकती है।