शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीबीआई शिमला की अदालत ने आरोपी संजय करूप को सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है। आरोपी सिंगापुर में बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीनियर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। आरोपी ने अदालत में अर्जी दी थी कि उनके काम की प्रकृति और कंपनी के ऑडिट के लिए उनका वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है। वहीं सीबीआई ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि मामला गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़ा है और आरोपी के भागने की पूरी आशंका है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए माना कि रोजगार और पारिवारिक स्थिति के आधार पर आरोपी को विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन समाज हित और ट्रायल की निष्पक्षता को बनाए रखना भी जरूरी है। अदालत ने आरोपी को 14 जुलाई 2026 तक सिंगापुर जाने की अनुमति दी है। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को 10,00,000 रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। संवाद