शिमला। राजधानी की सीबीआई कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने होटल से बरामद चिट्टे के मामले में जमानत याचिका को स्वीकार किया है। अदालत ने लुधियाना निवासी आरोपी सागर सिंह (19) को कड़े नियमों और शर्तों के तहत जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कमरे से 20.480 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। अदालत ने माना कि आरोपी की उम्र मात्र 19 साल है और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। संवाद