शिमला। राजधानी शिमला स्थित पॉक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहम्मद अमान को बरी कर दिया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने सुनाया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। मामला जून 2025 का है जब 13 वर्षीय किशोरी की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान मामले की मुख्य गवाह पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई। पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि उसका अमान के साथ कोई गलत संबंध नहीं रहा। संवाद