शिमला। मादक पदार्थ अधिनियम और कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन मामले में अजय मेहता की अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने पुलिस की तफ्तीश में गंभीर कमियां पाए जाने के बाद यह फैसला सुनाया। मामला 29 मई 2021 की रात का है। पुराने बस स्टैंड से लालपानी स्कूल की ओर गश्त के दौरान पुलिस टीम को देखकर एक व्यक्ति तेजी से भागने लगा। पुलिस का दावा था कि आरोपी के पास से 6.020 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इसके अलावा कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एनडीपीएस कानून के तहत लगने वाले आरोपों के गंभीर परिणाम होते हैं, इसलिए बिना स्वतंत्र गवाहों और परस्पर विरोधी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। संवाद